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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, केवल बीटीसी धारक ही प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के पात्र

11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि देश में केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के पात्र होंगे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के लिए बीएड और बीटीसी धारकों की पात्रता पर विवाद 2018 में शुरू हुआ, जब एनसीटीई ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें बीएड डिग्री धारकों को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) स्तर 1 परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, जो राज्य में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती का प्रवेश द्वार है। बीटीसी धारकों ने अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफटीई) के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए केवल वे ही पात्र हैं। हाईकोर्ट ने बीटीसी धारकों की बात से सहमति जताते हुए एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि एनस